
यातायात पुलिस पर उठे सवाल
मंदसौर। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, प्रदूषण और दुर्घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग ने एक बार फिर सख्त आदेश जारी किए हैं।अब नगर के भीतर सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, यह नियम काफी पहले लागू हो चुका था, पर पालन में ढिलाई बनी रही। शहर के प्रमुख मार्गों पर रोज़ाना बड़े ट्रक और डंपर देखे जा सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।
आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं — एंबुलेंस, दूध वाहन, चिकित्सा सामग्री और विशेष अनुमति प्राप्त वाहन को छूट दी जाएगी। अन्य किसी भी वाहन द्वारा नियम तोड़ने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंधित प्रमुख मार्ग:
1. महू-नीमच रोड (गुराडिया बालाजी से सीतामऊ ओवरब्रिज तिराहा तक)
2. 10 नंबर नाका से वीर सावरकर ब्रिज तक
3. एमआईटी से रामटेकरी तक
4. एमआईटी (सुशासन भवन मार्ग) से बीकानेर स्वीट्स तिराहा तक
5. जग्गाखेड़ी (संजीत रोड) से श्रीकोल्ड तक
नियम और निर्देश का खेल…
भारी वाहनों के प्रवेश पर आदेश तो जारी, पालन में सुस्ती
यातायात पुलिस पर उठे सवाल
अब जिम्मेदारी यातायात पुलिस की है कि वह आदेश को सख्ती से लागू करे और नियमों को सिर्फ कागज़ तक सीमित न रहने दे।




