

मंदसौर। यह है हमारा मंदसौर शहर जहां नियम कायदे सब केवल कागजों पर ही रहते हैं। शहर की यातायात व्यवस्था तो पूरी तरह वेंटिलेटर पर है, पर यातायात पुलिसकर्मी शहर को छोडक़र बायपास और अन्य बाहरी मार्गों पर खड़े रहते हैं। हालात यह है कि शहर में प्रतिबंधित समय पर भी भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। जो सामान उतारने-चढ़ाने के दौरान यातायात को जाम कर रहे हैं। जबकि शहर में दिन के समय सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर रखा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुवार को कलेक्टर ने भी इस संबंध में फिर से आदेश जारी किया। शुक्रवार को आदेश का असर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। शहर में भारी वाहनों का आवागमन बदस्तुर जारी रहा। जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ती नजर आई। कलेक्टर के आदेश के पहले भी सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में शहर में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध करने का निर्णय लिया था। इसके बाद भी शहर में प्रमुख बाजारों में भारी वाहनों का आवागमन दिन भर चलता रहता है। शहर के ह्रदय स्थल गांधी चौराहा जैसी प्रमुख जगह भी भारी वाहन का आवागमन बिना किसी बाधा के हो रहा हैं। इस क्षेत्र में ट्रके, डंपर व माल से लदे अन्य वाहन प्रतिदिन आ रहे हैं। इसके साथ ही ओवरलोड वाहन सडक़ों पर जाम भी लगा रहे हैं। विशेषकर शुक्ला चौक, नयापुरा रोड, डिब्बीपुरा कालाखेत, धानमंडी, नेहरू बस स्टैंड के पीछे आदि क्षेत्रों में दिन के समय भी भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं और माल उतारते-चढ़ाते समय पूरी सडक़ों पर ही जाम लगा रहे हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बना ही रहता है। सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात भी जाम होता रहता है।
कलेक्टर के आदेश और समिति का निर्णय पालन कौन कराए?
शहर की स?को पर ओवरलोड वाहनों को लेकर दिन भर चालक लेकर आते रहते हैं। बहुत पहले सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में तय हो चुका है कि शहर में रात 9 बजे बाद ही भारी वाहनों का प्रवेश होगा। इसके बाद कलेक्टर को आदेश जारी करना पड़ा। सबसे जरुरी बात यह है कि शहर में यातायात पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही है। समय समय पर यातायात पुलिस भी अभियान चलाने की नौटंकी भी कर रही है। यही वजह है कि शहर में दिनभर भारी वाहनों का आवागमन बना हुआ है।
कलेक्टर ने जारी किया यह आदेश
आपको बता दे कि एक दिन पहले शहर में बढ़ते यातायात दबाव, प्रदूषण और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जनहित, कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नगर के भीतरी मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश को सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।हालांकि, कुछ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें एंबुलेंस, दूध वाहन, चिकित्सा सामग्री ले जाने वाले वाहन और विशेष अनुमति प्राप्त वाहन शामिल हैं।विशेष परिस्थितियों में, एसपी विनोद कुमार मीणा अपने स्तर पर इन क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी तामील कराना और सुनवाई संभव नहीं है, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।




