Tuesday, July 1, 2025
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प्रसूति सहायता योजना 2025: गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे ₹16,000 और पितृत्व लाभ MP Prasuti Sahayata Yojana


मध्यप्रदेश सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बेहतर पोषण, इलाज और सुरक्षित प्रसव के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance) दी जाए।


योजना का मुख्य उद्देश्य (Objective of the Scheme)

प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को सहायता देना है, जो निजी अस्पताल (Private Hospital) का खर्च वहन नहीं कर सकतीं। यह योजना उन्हें आवश्यक पोषण (Nutrition), चिकित्सा जांच और सुरक्षित डिलीवरी की सुविधा देती है।

इस योजना के तहत महिलाओं को ₹16,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो दो किस्तों (Installments) में प्रदान की जाती है।


योजना के लाभ (Benefits)

  • ₹16,000 की सहायता राशि दो चरणों में
  • स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits) – पोषण और चिकित्सा सुविधा
  • अब तीसरे बच्चे के लिए भी लाभ
  • पितृत्व लाभ (Paternity Benefit) – पति को भी मिलेगा लाभ

₹16,000 कैसे मिलेंगे? (How will the money be disbursed?)

  1. पहली किस्त – ₹4,000
    बच्चे के जन्म से तीन महीने पहले, जब महिला एएनएम जांच और टीकाकरण (ANM checkup and vaccination) करवाती है।
  2. दूसरी किस्त – ₹12,000
    बच्चे के जन्म के बाद, सरकारी अस्पताल (Government Hospital) द्वारा निर्धारित टीकाकरण (Vaccination) (जैसे कि एचबीवी टीका (HBV vaccine)) करवाने पर।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • पहचान प्रमाण पत्र (ID Proof)
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
  • गर्भावस्था प्रमाण पत्र (Pregnancy Proof)
  • बैंक पासबुक और आधार कार्ड (Linked Aadhar + Bank Account)
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड (Labour Registration Card)
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  1. आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाएं
  2. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें (Download Application Form)
  3. सभी दस्तावेज़ों के साथ लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग (Lok Swasthya Kendra or Family Welfare Office) में जमा करें

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

  • महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • आधार और बैंक खाता लिंक (Aadhar and Bank Account Linked) होना चाहिए
  • डिलीवरी सरकारी अस्पताल (Government Hospital) में होनी चाहिए
  • पति का असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण (Unorganized Worker Registration) होना अनिवार्य

अतिरिक्त लाभ (Extra Benefits)

  • ग्रामीण भत्ता (Gramin Bhatta) – ग्रामीण महिलाओं को ₹1,400 का अतिरिक्त लाभ
  • शहरी भत्ता (Shahri Bhatta) – शहरी महिलाओं को ₹1,000 की अतिरिक्त छूट
  • पितृत्व अवकाश (Paternity Benefit) – पति को 15 दिन का अवकाश

आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

आवेदन और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:
mp.gov.in (यहां वास्तविक लिंक जोड़ा जा सकता है)


प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) एक क्रांतिकारी पहल है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके नवजात शिशुओं के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यदि आप या कोई जानने वाला इस योजना के पात्र हैं, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं।


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