मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौतमसिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में कोविड-19 के ओमिक्रान वेरिएंट के पॉजिटिव केसैस तथा एक्टिव केसेंस की संख्या में बढ़ोतरी तथा तीसरी लहर की आशंका को दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मंदसौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए है।
संपूर्ण जिला मंदसौर में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। समस्त उद्योगों एवं औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्यारेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं एवं अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवागमन में प्रतिबंध से छूट रहेगी, इसी प्रकार अन्तर्राज्यीय, अन्तजिला अथवा जिले के अंतर्गत यात्री, सेवा/ अथवा सामग्री के परिवहन बगैर किसी बाधा के प्रचलित होंगे, उनमें रात्रिकालीन कर्फ्यू का बंधन नहीं रहेगा। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगा रखे होंगे 18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए ये बंधन नहीं होगा। समस्त सिनेमाहॉल मल्टीप्लेक्स थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगा होना आवश्यक होगा। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों तथा उनके कर्मचारियों के लिए टीके की दोनों डोज आवश्यक रहेगी। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।