मंदसौर। लोकप्रिय जननेता प्रह्लाद बंधवार की हत्या ने मन्दसौर शहर को निःशब्द कर दिया था किसी को विश्वास नही हुवा की मात्र 25 हज़ार रुपए के लिए किसी सिरफिरे ने दादा को गोली मार दी।बहरहाल पुलिस भी इस कहानी के आगे नही बढ़ी और आज कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है

 नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार हत्याकांड में आज न्यायालय ने फैसला सुनाया। जिसमें हत्यारे मनीष बैरागी को अजीवन करावास की सजा सुनाई है। वहीं हथियार उपलब्ध कराने के आरोप से अजय जाट को बरी किया गया है।

तीन साल पहले 17 जनवरी 2019 में पूर्व नपाध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आखिरकार बंधवार के हत्यारे को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मामले में हत्यारे मनीष बैरागी को उम्र कैद सुनाई। इसके अलावा एक और आरोपी अजय जाट पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था। जिसे सबूतों के अभाव में न्यायालय ने बरी किया है। मामले में महज पच्चीस हजार रुपए के लिए लोकप्रिय नेता प्रहलाद बंधवार की हत्या की बात सामने आई थी। इस मामले में शासन की और से सफल पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी बीएस ठाकुर ने की।

यह हुआ था उस दिन

17 जनवरी 2019 की शाम 7 जानकारी बंधवार (56) परिचित के घर पर आयोजित शादी-समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान वे मित्र  की दुकान पर रुके। उन्होंने मित्र के नौकर को लिफाफा और 500 रुपए खुल्ले कराने भेजा। बंधवार दुकान के बाहर ही खड़े रहकर नौकर का इंतजार कर रहे थे। तभी बुलेट (सीआईयू 1834) पर सवार होकर मनीष बैरागी वहां पहुंचा। उसने नपाध्यक्ष की कनपटी पर बहुत ही करीब से नाइन एमएम पिस्टल से गोलियां दागी और बुलेट छोडक़र वहां से भाग गया। इसी दौरान वहां नयापुरा जैन मंदिर के पास निवासी एक व्यक्ति वहां पहुंचे। उन्होंने नपाध्यक्ष को पहचाना और ऑटो से उनको जिला अस्पताल पहुंचाया।

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