इंदौर में सिंगर यो यो हनी सिंह के शो को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम को मनोरंजन टैक्स जमा नहीं करने के चलते हनी सिंह पहले ही अपना साउंड सिस्टम जब्त करवा चुके हैं। अब हाईकोर्ट ने भी आयोजकों को बड़ा झटका देते हुए 5-5 लाख रुपए टैक्स जमा करने के आदेश दिए हैं।

Honey Singh concert controversy

हाईकोर्ट ने निगम की कार्रवाई को सही ठहराया

हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम द्वारा साउंड सिस्टम जब्त करने की कार्रवाई को पूरी तरह जायज ठहराया है। अदालत ने आयोजकों को 5-5 लाख रुपये सशर्त जमा करने का निर्देश दिया है और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

तीन कंपनियों ने आयोजित किया था कंसर्ट

8 मार्च 2025 को इंदौर में हुए हनी सिंह के इस कंसर्ट का आयोजन तीन कंपनियों ने मिलकर किया था। जब नगर निगम ने आयोजन स्थल से साउंड सिस्टम और एलईडी जब्त कर 50 लाख रुपये टैक्स जमा करने को कहा, तो आयोजकों ने कमाई कम होने की दलील दी थी। इसके बाद वे राहत की उम्मीद में हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन अदालत ने निगम के फैसले को सही माना।

1 करोड़ का साउंड सिस्टम जब्त

नगर निगम ने आयोजन स्थल से करीब 1 करोड़ रुपये का साउंड सिस्टम और एलईडी जब्त कर लिया है। प्रभारी अपर आयुक्त अग्रवाल के मुताबिक, जब निगम अधिकारी अगले दिन मौके पर पहुंचे, तो आयोजकों ने कहा कि शो से उतनी कमाई नहीं हुई, जितनी निगम ने टैक्स मांगा है। अधिकारियों ने आयोजकों से सीए की रिपोर्ट पेश करने को कहा और संतुष्ट न होने पर साउंड सिस्टम जब्त कर लिया।

आयोजकों का दावा: 80 लाख रुपये के ही टिकट बिके

शो से पहले आयोजकों और नगर निगम अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें निगम ने 50 लाख रुपये का मनोरंजन टैक्स चुकाने का नोटिस दिया था। आयोजकों ने तर्क दिया कि उन्होंने कई फ्री पास बांटे और टिकट बिक्री से केवल 80 लाख रुपये की ही कमाई हुई है। उनके अनुसार, 10% टैक्स के हिसाब से 8 लाख रुपये बनते हैं, जो वे पहले ही भर चुके हैं।

हाईकोर्ट का आदेश: पहले टैक्स दो, फिर बात होगी

कोर्ट ने आयोजकों को आदेश दिया कि वे पहले 5-5 लाख रुपये नगर निगम को जमा करें। इसके बाद ही कोई और राहत पर विचार किया जाएगा। इस फैसले के बाद आयोजकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

हनी सिंह के इंदौर कंसर्ट पर विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। नगर निगम की कार्रवाई और हाईकोर्ट के फैसले के बाद आयोजकों को अब 5-5 लाख रुपये टैक्स जमा करना ही होगा। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है।

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