
रा जधानी दिल्ली में आज यानी 1 जुलाई से अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली के पांच सौ से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर इन्हें ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।पुराने वाहनों की पहचान के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष एएनपीआर (ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्नीशन) कैमरे लगाने का दावा किया गया है। पेट्रोल पंपों पर तैनात कर्मचारियों को भी इसका प्रशिक्षण दिया गया है। पेट्रोल पंपों पर कानून-व्यवस्था की किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम भी तैनात रहेगी। पेट्रोल-डीजल देने से मना करने के साथ ही इन वाहनों को जब्त करके कबाड़ के लिए आरवीएसएफ (रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी) भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी।
निर्णायक दौर में दस साल की कवायद : दिल्ली में पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने की कवायद लगभग दस साल पुरानी है जो अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। सबसे पहले अप्रैल 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस साल से पुराने डीजल और पंद्रह साल से पुराने पेट्रोल वाहन का संचालन रोकने पर पाबंदी लगाई थी। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके बाद से पुराने वाहनों की रोकथाम पर कवायद तो होती रही, लेकिन पहली बार बड़े पैमाने पर तैयारी करके पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने का अभियान शुरू किया जा रहा है।
आयोग के मुताबिक, एएनपीआर कैमरों ने परीक्षण के दौरान एक से 23 जून के बीच दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 77.8 लाख वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ी गई। इसमें से एक लाख 36 हजार वाहन ऐसे थे जो अपना समय पूरा कर चुके थे और इसके बावजूद फर्राटा भर रहे थे।
पेट्रोल पंप में प्रवेश करने के साथ रखी जाएगी वाहनों पर नजर
● जैसे ही पता चलेगा कि वाहन की उम्र पूरी हो चुकी है, स्पीकर पर उक्त वाहन का नंबर बताने के साथ इसकी घोषणा की जाएगी ● पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी को इसकी जानकारी मिल जाएगी और वह उक्त वाहन को ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा। ● पेट्रोल-डीजल देने से मना करने के साथ ही उक्त वाहन के बारे में जानकारी परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को दी जाएगी। ● पेट्रोल पंप के पास तैनात परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीम उक्त वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेगी
पेट्रोल-डीजल देने से मना करने के साथ ही उक्त वाहन के बारे में जानकारी परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को दी जाएगी। ● पेट्रोल पंप के पास तैनात परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीम उक्त वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेगी। ● पेट्रोल पंप के प्रवेश द्वार से ही वाहनों के एंट्री पर नजर रखी जाएगी और हर वाहन की नंबर प्लेट एएनपीआर कैमरे पढ़ लेंगे। ● इन नंबर प्लेट का मिलान केन्द्रीय डेटा से करेंगे, इससे उक्त वाहन की उम्र व अन्य जानकारियां तत्काल प्राप्त हो जाएंगी
तीन चरणों में होगा काम
● पहला चरणः 01 जुलाई 2025 : एक जुलाई से दिल्लीभर में पुराने वाहनों को ईंधन देने पर पाबंदी लागू हो रही है। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर तैयारी पूरी कर ली गई है।
● दूसरा चरणः 01 नवंबर 2025 : दूसरे चरण में दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा वाहन घनत्व वाले पांच जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में यही पाबंदी एक नवंबर से लागू की जाएगी।
● तीसरा चरणः 01 अप्रैल 2026 : तीसरे चरण में एनसीआर के बाकी हिस्सों में यह पाबंदी एक अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं।
विशेषज्ञ का कहना
पुराने वाहनों की रोकथाम के लिए समग्र कदम उठाए जाने की जरूरत है। एन्फोर्समेंट की कार्रवाई के साथ-साथ पुराने वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी तक पहुंचाने के लिए वाहन स्वामियों को प्रेरित करने वाली योजनाएं भी लाई जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधाजनक परिवहन मिले और वे अपना निजी वाहन रखने की जरूरत महसूस नहीं करें। – विवेक चट्टोपाध्याय, वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ, सेंटर फॉर साइंस एंड एंवायरमेंट