Thursday, July 17, 2025
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गोल चौराहा से घंटाघर और कालिदास मार्ग तक. नगर पालिका की अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई.

दुकानों के बाहर सजे असबाब, ठेले, खाद्य सामग्री और फुटपाथ तक बिछे बैग, कपड़े हटाए; ₹1000 के चालान, सामान जब्त

मंदसौर | 16 जुलाई | संवाददाता
नगर पालिका परिषद मंदसौर ने मंगलवार को गोल्ड चौराहा, घंटाघर क्षेत्र और कालिदास मार्ग में व्यावसायिक अतिक्रमण और अनधिकृत साज-सज्जा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। नगर की मुख्य बाजारों में दुकानों द्वारा दुकान की सीमारेखा से बाहर रखे गए कपड़े, फर्नीचर, पोस्टर, बोर्ड, बैग, खाद्य सामग्री और प्लास्टिक सामानों को न केवल हटाया गया बल्कि कुछ को सीधे जब्त कर नगर पालिका की ट्रॉली में भर दिया गया।

कालिदास मार्ग पर दुकानों के ऊपर तक बैग और टोकरियाँ लटकती दुकानें

कपड़ा दुकान के सामने नपा अमला बोर्ड जब्त करता हुआ उर्वरक दुकान के बाहर सड़क पर रखी बोरियों की सूचीबद्ध चालानिंगबांस की अस्थायी दुकानों को JCB ट्रॉली में डाला गया नपा अधिकारी मौके पर चालान बुक में कार्रवाई दर्ज करते हुए, अतिक्रमण हटाते व्यापारी ₹1000 तक के चालान, चेतावनी भी दी | नगर पालिका ने कई व्यापारियों को ₹1000 तक के अर्थदंड की रसीदें मौके पर काटी। उन्हें साफ निर्देश दिया गया कि अगली बार अगर वही स्थिति दोहराई गई, तो सीधी सामग्री जब्ती आगे की कार्रवाई की जाएगी। सब्जी मंडी को भी दी हिदायत
गोल चौराहे की प्रतिदिन की सब्जी मंडी, जो अक्सर पूरे मार्ग को जाम कर देती है, उसे भी हिदायत दी गई कि ठेले व गाड़ियां सड़क के किनारे रहें, मध्य मार्ग पर नहीं।

स्थानीय प्रतिक्रिया: ““दुकान दुकान के भीतर है, फुटपाथ आमजन का है।कई बार बच्चे बाइक से गिर चुके हैं इन टांगियों या बोरियों से टकरा कर। अब कम से कम सांस लेने की जगह मिली है।” — रहवासी, कालिदास मार्ग “दुकान के आगे दुकान चल रही थी! आखिर नगरपालिका जागी।” — राहगीर, घंटाघर क्षेत्र|

क्या कहता है कानून?

नगरपालिका अधिनियम की धारा 223/224 के तहत: सार्वजनिक मार्ग पर व्यापारिक सामग्री रखना अपराध की श्रेणी में आता है । नगरपालिका अधिनियम की धारा 223/224 के तहत: सार्वजनिक मार्ग पर व्यापारिक सामग्री रखना अपराध की श्रेणी में आता है । दोहराव पर दुकान सीलिंग और लाइसेंस नवीनीकरण निरस्त किया जा सकता है । ठेले/बोर्ड/छज्जा सड़क सीमा से बाहर हो तो सीधे जब्ती की कार्रवाई अनुमेय है ।

कार्यवाही की जद में..

गोल चौराहा, घंटाघर व कालिदास मार्ग पर कार्रवाई दुकान के बाहर रखे असबाब, ठेले हटाए
₹1000 तक के चालान सब्जी विक्रेताओं को सड़क किनारे रहने की हिदायत
फर्नीचर, बैग, उर्वरक बोरियां जब्त

चलने की जगह न छीनी जाय..

“दुकान दुकान के भीतर है, फुटपाथ आमजन का है। व्यवसाय को जगह दी जाए, लेकिन जनता की चलने की जगह छीनी जाए ये कैसा व्यापार?” नपा की कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन ये “एक दिन की सख्ती और छह दिन की छूट” वाला ढर्रा नहीं होना चाहिए। स्थायी निगरानी दल, लगातार चालान और दोहराव पर लाइसेंस निरस्तीकरण जैसे विकल्प अब लागू होने चाहिए।

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