
जमीन को लेकर विवाद, CMO बोले — “पेपर दिखाए बिना नहीं होगा निर्माण”
मंदसौर | नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अवैध निर्माण नियंत्रण अभियान के अंतर्गत बुधवार को खानपुरा क्षेत्र स्थित नीलम शाह दरगाह परिसर में निर्माणाधीन दुकानों को रोक दिया गया। नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा और निर्माण कार्य रुकवाया।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) श्रीमती अनिता चकोटिया ने बताया,
“हमें सुबह सूचना मिली कि दरगाह के समीप अवैध रूप से निर्माण हो रहा है। मौके पर जांच की गई तो पाया गया कि निर्माण बिना स्वीकृति के किया जा रहा है। निर्माण करने वालों का कहना है कि यह वक्फ की जमीन है, लेकिन नगरपालिका रिकॉर्ड में यह ‘आबादी भूमि’ के रूप में दर्ज है। ऐसे में जब तक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
स्थानीय विवाद: वक्फ बनाम आबादी जमीन?
निर्माण से जुड़े पक्ष का दावा है कि यह वक्फ संपत्ति है और दरगाह कमेटी की अनुमति से निर्माण किया जा रहा है, जबकि नगरपालिका दस्तावेजों में यह सार्वजनिक आबादी क्षेत्र की जमीन दर्शाई गई है।
इस स्थिति में अब यह मामला दस्तावेजी सत्यापन और कानूनी स्थिति की स्पष्टता तक लंबित रहेगा।
क्या था निर्माण?
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यहां दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। मुरम भराई व प्लिंथ लेवल तक काम हो चुका था। लोहे की सरियों की फॉर्मेशन भी की जा चुकी थी।
नगरपालिका की सतर्कता, वक्फ बोर्ड की चुप्पी
नगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमोदन कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी संस्था या ट्रस्ट की जमीन क्यों न हो। वहीं वक्फ बोर्ड या दरगाह समिति की ओर से अभी तक कोई औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
विशेष बॉक्स: “शहर में निर्माण नियमों की नई सख्ती”
बिना अनुमति निर्माण पर अब तत्काल रोक
सीएमओ ने निर्देश दिए हैं कि जिस भी क्षेत्र में विवादित या स्वीकृति रहित निर्माण मिलेगा, उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।