
नीमच। सुशांत हुद्दार, विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट), नीमच द्वारा युवती का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी दिनेश पिता धनसिंह बोडाना, उम्र-25 वर्ष, निवासी ग्राम- तोहडिया, थाना सुनेरा, जिला शाजापुर को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड और धारा 376(2)(प), 376(2)(र), 376(2)(द) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में क्रमशः 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना थाना जीरन क्षेत्र की हैं। दिनांक 09.03.2017 को पीडिता विद्यालय गई थी जहां से वापस नहीं लोटी तो उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट थाना जीरन मे लेख काराई थीं। पीड़िता की तलाश करते हुवे लगभग 2 वर्ष पश्चात् दिनांक 03.10.19 को पीडिता को जलगांव (महाराष्ट्र) से एक शिशु सहित दस्तयाब किया। पीडिता द्वारा पुलिस को बताया गया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया था तथा उसने उसके साथ कई बार बलात्कार किया जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक लडके का भी जन्म हुआ। पीडिता द्वारा दी गई जानकारी अनुसार प्रकरण में आवश्यक धाराओं की वृद्धि की गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया तथा पीडिता, उसके बालक व आरोपी के डी.एन.ए. सैम्पल लेकर जांच हेतु भेजे गए जो कि पाॅजेटिव पाये गए। पुलिस जीरन द्वारा शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर उसके कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का तर्क रखा गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा की गई।