मंदसौर। न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणगढ़ ने एक फैसले में पत्नी को 3500 रुपए प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश पारित किया। जानकारी के अनुसार रतन पिपलिया निवासी प्रीति मालवीय ने अपने अधिवक्ता कैलाशचंद्र चौधरी व धीरज दशोरा के माध्यम से पति के विरुद्ध धारा 125 के तहत भरण-पोषण का वाद दायर किया था। प्रकरण के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। न्यायाधीश ने दिए फैसले में लिखा पत्नी का भरण-पोषण करना पति का दायित्व है। पति श्यामलाल मालवीय पत्नी प्रीति को 3500 रुपए भरण-पोषण के प्रति माह अदा करे।

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