मंदसौर। देशी कट्टा और कारतूस रखने का शौक महंगा पड़ा गया। न्यायालय ने आरोपी आरिफ पिता मोहम्मद हुसैन नियारगर निवासी मंदसौर को  दो साल की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सहायक शोएब खान द्वारा बताया गया मामला इस प्रकार है कि 21 अप्रैल 2014 को कोतवाली पुलिस ने आरोपी को खानपुरा प्रतापगढ रोड से पकड़ा था। इसके पास से एक देशी कट्टा 32 बोर मय कारतूस के मिला था। इसके पास न लाईसेंस था और न कागजात। पुसि ने केस दर्ज कर मामला न्यायालय मे पेश किया। उक्त प्ररकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया ।  प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सोलंकी द्वारा किया गया।

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