मन्दसौर।
विद्वान न्यायाधीश सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मंदसौर ने आरेापी फुन्दासिंह पंवार, भंवरलाल बलाई व गणेशराम सूर्यवंशी को डोड़ाचूरा तस्करी के आरेाप से दोषमुक्त किया।
प्रकरण की कहानी इस प्रकार है कि पुलिस थाना शहर कोतवाली मंदसौर को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि टेक्टर क्रमांक एमपी14एए2568 में ट्राली में डोड़ाचूरा भरकर लेकर आने वाले है जो किसी बाहरी तस्कर को देने वाले है। पुलिस ने सीमेंट फेक्ट्री के पास नाकाबन्दी कर अभियुक्तगणों को रोका। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए ट्रेक्टर व ट्राली की तलाशी लेने पर ट्राली में 9 बोरों में डोड़ाचूरा अवैध मादक पदार्थ पाया गया जिसका तोल करने पर 321 किलो 500 ग्राम डोड़ाचूरा मिला। जिसमें समरस कर सेम्पल निकाले और शेष मुरदे माल को पुनः उन्हीं बोरो में भरकर सील बन्द कर दिया गया। मौके पर जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही विधिवत कर मय मुद्देमाल व आरेापीगण को लेकर थाने आये। आरोपीगण को बंद हवालात किया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया। अभियुक्त मोहनसिंह विचारण के दौरान फरार होने से शेष अभियुक्तगणों का विचारण कर निर्णय पारित किया गया।
अभियुक्तगण फून्दासिंह के अधिवक्ता के.के.सिंह भाटी, गणेशराम के अधिवक्ता जे.सी. रत्नावत व भंवरलाल के अधिवक्ता अजयसिंह पूरावत द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। जो मुद्दे माल न्यायालय में पेश किया गया है वह सीलबंद चिटबंध नहीं है तथा वह इस प्रकरण से संबंधित नहीं है।
उक्त तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया गया।

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